बच्ची से दुराचार की कोशिश पर साढ़े तीन साल कैद
कोर्ट ने सुनाई सजा, 70 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। नाबालिग से दुष्कर्म करने की कोशिश पर एक आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर साढ़े 3 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी को 70 हजार रुपये भी जुर्माने के तौर पर भरने होंगे। वहीं जुर्माना अदा न करने पर दोषी व्यक्ति को चार माह अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।
जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि इस संबंध में देहरा के जगदीश ने 17 मार्च, 2014 को पुलिस थाना देहरा के शिकायत दर्ज करवाई थी। ठेकेदारी का काम करने वाले जगदीश ने अपनी शिकायत में कहा था कि 17 मार्च को वह अपने काम से सनोट से ज्वालामुखी की तरफ आ जा रहा था। इस दौरान रास्ते में एक स्कूटर पर सुनील कुमार निवासी गुम्मर एक बच्ची के साथ जा रहा था। इस दौरान सुनील कुमार रास्ते में रुक गया और जगदीश करीब 150 मीटर दूर रुक गया, क्योंकि सुनील की हरकतों पर उसे शक हो रहा था। वापस आकर जब देखा तो सुनील का स्कूटर तो वहीं था, लेकिन वहां और कोई नहीं था। इसके बाद जगदीश ने जंगल में जाकर दोनों को ढूंढा। काफी देर के बाद वह जंगल में मिले तो पाया कि सुनील कुमार नाबालिग से दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था और बच्ची रो रही थी। इसके बाद जगदीश ने इस संबंध के देहरा में थाना को सूचित किया। शिकायत के बाद हुई कार्रवाई में पाया गया कि आरोपित बच्ची का दूर का रिश्तेदार लगता है और उसे बहला फुसला कर लाया था और दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था। पुलिस की कार्रवाई के बाद विशेष जज-पोस्को एक्ट- राजेश तोमर की अदालत में पहुंचे मामले के अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों के आधार दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को साढ़े तीन साल कारावास और 70 हजार रुपये जुर्माना सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी का चार माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।