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पचास हजार का सामान बेचने पर काटना होगा ई-वे-बिल

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अमर उजाला ब्यूरो
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कांगड़ा। आबकारी एवं कराधान विभाग के सहायक आयुक्त राकेश भारती ने कांगड़ा में व्यापारियों को जीएसटी बिल के बारे विस्तृत जानकारी दी। भारती ने कहा कि व्यापारियों को 50 हजार रुपये से ज्यादा का सामान बेचने और ट्रांसपोर्टेशन करने पर ई-वे-बिल काटना जरूरी होगा। एक फरवरी से ई-वे-बिल न होने पर व्यापारी का सामान जब्त किया या उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। बिल में सामान की डिटेल के साथ गाड़ी का नंबर होना जरूरी होगा।
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10 किलोमीटर के दायरे तक सामान भेजने के लिए ई-वे-बिल की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं दूसरे राज्यों से 100 किलोमीटर दूरी तक व्यापारी को सामान 24 घंटे में डिलीवर होना चाहिए। निर्धारित समय सीमा तक टैक्स में रिवेट मिलेगा, नहीं तो उसके बाद जुर्माने का प्रावधान है। व्यापारी जीएसटी बिल संबंधी किसी भी समस्या से निपटने के लिए सीधे विभाग से संपर्क करें। विभाग जगह-जगह पर व्यापारियों के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन कर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है। उन्होंने जीएसटी बिल में केंद्र सरकार की ओर से नई आईटम में दी गई छूट के बारे में भी जानकारी दी। बैठक में ईटीओ सागर दत्त शर्मा, इंस्पेक्टर सुरेश शर्मा, व्यापार मंडल प्रधान वेद शर्मा, नरेंद्र त्रेहन, अजय वर्मा, विजय परवान, प्रेम सागर धीमान, अजय वालिया, राजेंद्र शर्मा सहित कई व्यापारियों ने हिस्सा लिया।
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