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पत्नी के हत्यारे को उम्र कैद की सजा, 10 हजार जुर्माना

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धर्मशाला (कांगड़ा)। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव बाली की अदालत ने अपनी पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा। ऐसा न करने पर दोषी पति को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि शनिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नूरपुर तहसील के अंतर्गत अटाहरा निवासी सुरजीत सिंह को अपनी पत्नी संतोष कुमारी की हत्या करने का दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। आठ अक्तूबर 2014 को दोषी सुरजीत सिंह ने अपनी पत्नी को पटड़े से पीट-पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस दौरान संतोष कुमारी के सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस संबंध में मृतका के भाई राजेश कुमार निवासी पुरानी गंगथ ने पुलिस थाना नूरपुर में मामला दर्ज करवाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सुरजीत सिंह ने उनकी बहन संतोष कुमारी को शादी के कुछ वर्षों के बाद तंग करना शुरू कर दिया था और दहेज लाने की मांग करता था। इसके चलते आरोपी अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। इस मामले में पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञों की ओर से मौके पर जुटाए साक्ष्यों ने भी मामले को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 26 गवाह पेश किए गए और इनकी विनाह पर ही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव बाली की अदालत ने दोषी सुरजीत सिंह को सजा सुनाई।
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