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छात्रा से अश्लील हरकतें करने व बैग छीनने पर चार साल की कैद

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धर्मशाला। जिला के एक कालेज को जा रही नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकतें करने और बैग छीनकर भागने
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के आरोपी को सजा सुनाई है। राजेश तोमर विशेष जज की अदालत ने दोषी करार देते हुए आरोपी को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। उधर, जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 11 अगस्त 2015 को पीड़िता कॉलेज जा रही थी कि तभी पालमपुर थाना के तहत व्याड़ा निवासी अतुल चौहान ने पीड़िता को रास्ते में रोक लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। इसी बीच आरोपी ने पीड़िता को धक्का देकर नीचे गिरा दिया, पीड़िता के शोर मचाने पर उसका भाई और अन्य व्यक्ति को आता देखकर आरोपी पीड़िता का बैग छीन कर वहां से भाग गया। पीड़िता के बैग में उसका मोबाइल, परिचय पत्र, बस पास और 1100 रुपये थे। जिस पर मुकदमा दर्ज होने पर आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में पुलिस हिरासत में आरोपी ने बयान कलमबद्ध करवाया और उसकी निशानदेही पर लमेहड़ खरड़ पट्ट टी इस्टेट से पीड़िता का बैग और उसका सामान बरामद करवाया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह पेश किए गए। विशेष अदालत में आरोपी अतुल चौहान पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे चार वर्ष कठोर कारावास और 30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने की।
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