अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। विशेष न्यायाधीश राजेश तोमर धर्मशाला की अदालत ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को दस साल कठोर कैद और एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। सरकार की ओर से केस की पैरवी करने वाले उप जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने बताया कि 24 मार्च 2016 को पुलिस थाना पालमपुर में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। पीड़ित बच्ची की मां ने पुलिस थाना पालमपुर में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के आधार पर इस मामले में घुग्गर में किराये के मकान में रहने वाले अजय कुमार को पुलिस ने आरोपी बनाया था। अजय कुमार लुधियाना पंजाब का रहने वाला है। वारदात के वक्त अजय ने शराब पी रखी थी। इसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में हुई। पुलिस ने बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट और फॉरेंसिक लैब से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में चालान पेश किया। उप जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने बताया कि पुलिस की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर विशेष अदालत ने अजय कुमार को दुष्कर्म का दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 6 पोक्सो एक्ट के तहत 10 साल कठोर कैद और एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि वसूल होने पर पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। जुर्माने की राशि जमा नहीं करवाने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।