धर्मशाला। जिला कांगड़ा के उपमंडल बैजनाथ के तहत एक 11 वर्षीय नाबालिग से अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए विशेष न्यायाधीश केके शर्मा की अदालत ने पांच साल कठोर कारावास और 32 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने कहा कि बैजनाथ थाना के तहत पड़ते एक गांव की 11 वर्षीय नाबालिग मां की मृत्यु के बाद अपने रिश्तेदारों के घर में रहती थी। 13 दिसंबर 2013 को नाबालिग शाम करीब पांच बजे कॉपी खरीदने दुकान पर गई थी। रास्ते में उसी गांव के लड़के ने उसके साथ अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल से उसके चंगुल से छूटकर वह घर वापस पहुंची और रिश्तेदारों को सारी बात बताई। जिस पर परिजनों ने पुलिस थाना पालमपुर में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस जांच के बाद न्यायालय में पहुंचे मामले में पक्ष की ओर से कुल 12 गवाह पेश किए गए। पुलिस की ओर से प्रस्तुत तथ्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने दोषी को पांच साल कठोर कारावास और 32 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।