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संसाल पंचायत प्रधान पर गिरेगी निलबंन की गाज

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रिश्वत की आरोपी प्रधान पर गिर सकती निलबंन की गाज
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बैजनाथ (कांगड़ा)। रिश्वत के आरोप में न्यायिक हिरासत में चल रही संसाल पंचायत की प्रधान पर निलंबन की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
पिछले वीरवार को विजिलेंस की टीम ने पंचायत प्रधान को ठेकेदार से एक लाख की रिश्वत लेते हुए हिरासत में लिया था और न्यायालय ने आरोपी पंचायत प्रधान को 14 की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए थे। बीडीओ कार्यालय ने एसपी विजिलेंस से न्यायिक हिरासत की अवधि के पूरा होने संबंधी जानकारी ली है। न्यायिक हिरासत की अवधि पूरा होने पर बीडीओ कार्यालय आरोपी पंचायत प्रधान के विरुद्ध धारा 145-1 के तहत कार्रवाई अमल में लाएगा। पंचायती राज एक्ट की इस धारा के तहत पंचायत प्रधान न्यायालय के आगामी निर्णय तक निलंबित रहेंगी। पंचायत प्रधान के पक्ष में निर्णय आने के बाद ही निलबंन रद्द हो सकेगा। बीडीओ शशि पटियाल ने बताया कि न्यायिक हिरासत की अवधि पूरा होने पर पंचायत प्रधान के खिलाफ धारा 145 -1 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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