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चेक बाउंस होने पर एक साल की सजा

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बैजनाथ (कांगड़ा)। चेक बाउंस होने पर न्यायालय ने पपरोला के एक व्यक्ति को एक वर्ष की जेल और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पंजाब नेशनल बैंक की पपरोला शाखा के एडवोकेट संतोष शर्मा ने बताया कि पपरोला के संजीव ने बैंक की पपरोला शाखा से वर्ष 2013 में एक लाख रुपये का ऋण लिया था। 30 अप्रैल को यह राशि ब्याज सहित एक लाख 33 हजार 935 रुपये बन गई थी । उन्होंने बताया कि ऋण की एवज में संजीव ने बैंक को एक लाख रुपये का चेक दिया था, जो पर्याप्त राशि न होने कारण बाउंस हो गया था । इस संबंध में बैंक ने बैजनाथ न्यायालय में शिकायत की थी। मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बैजनाथ रवि शर्मा ने संजीव को एक वर्ष की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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