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50 ग्राम चरस के साथ पकड़े आरोपी को ढ़ाई साल बाद तीन माह का साधारण कारावास

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50 ग्राम चरस के साथ पकड़े आरोपी को तीन माह का साधारण कारावास
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धर्मशाला। न्यायिक दंडाधिकारी धर्मशाला कनिका गुप्ता की अदालत ने चरस बेचने के आरोपी को तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। चरस बेचने के आरोप सिद्ध होने पर साधारण कारावास के अलावा कोर्ट ने दोषी को पांच हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।
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एडीए रितिका पत्रवाल ने कहा कि पुलिस थाना मैक्लोगंज में 19 अगस्त, 2016 को मामला दर्ज हुआ था कि भागसूनाग में संसार चंद निवासी करेरी तहसील धर्मशाला से पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान 50 ग्राम चरस बरामद की थी। इसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर अदालत में चालान पेश किया था। इस मामले की पैरवी में कुल 10 गवाह पेश किए। शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने संसार चंद को तीन माह की साधारण कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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