अमर उजाला ब्यूरो
जवाली (कांगड़ा)। न्यायाधीश जवाली निखिल अग्रवाल की अदालत में लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई मृत्यु के आरोपी को कैद और जुर्माना की सजा सुनाई गई। सहायक न्यायवादी संजय चौहान ने बताया कि अभियुक्त रमेश नाथ निवासी ममून कैंट (पठानकोट) ने वर्ष 2007 में कोटला में लापरवाही से ट्रक चलाते समय एक व्यक्ति को चपेट में ले लिया था। उसकी मौत हो गई थी। इस पर पुलिस ने धारा-279 व 304 के तहत केस दर्ज किया था। सोमवार को अदालत ने इस मामले की पैरवी करते हुए दोषी चालक को आईपीसी की धारा-279 के तहत 500 रुपये जुर्माना और दो महीने के कारावास की सजा सुनाई। जुर्माना न देने की सूरत में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा-304 के तहत 5000 रुपये जुर्माना और एक वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई। जुर्माना न देने की सूरत में दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।