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शराबी चालक को डेढ़ साल कैद

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धर्मशाला। शराब के नशे में गाड़ी चलाकर एक व्यक्ति को टक्कर मारने के आरोपी चालक को दोष सिद्ध होने पर डेढ़ साल की सजा सुनाई गई। यह सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश आकांक्षा डोगरा ने सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी रितिका पत्रवाल ने बताया कि 13 जून 2010 को शाहपुर थाना में बोबी कुमार ने मामला दर्ज करवाया था कि जब वह रैत में खड़ा था तो शाहपुर की तरफ से धर्मशाला की ओर जा रहे एक ट्रक (पीबी08-बीबी-9560) ने राहगीर चतुर सिंह पुत्र रसीला राम निवासी भनाला को कुचल दिया। जब घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया तो उसने दम तोड़ दिया। इस संबंध में ट्रक चालक निक्कू राम पुत्र कालू राम निवासी नड्डी के खिलाफ पुलिस ने धारा 304ए और 279 के तहत मामला दर्ज किया। वहीं करीब सात साल तक चले इस केस में 14 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने दोषी चालक को धारा 304ए के तहत डेढ़ साल का कारावास और 5000 रुपये, जबकि धारा 279 के तहत सात माह और 2000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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