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यूआईएन नंबर के बिना अवैध हो जाएंगे वैपन

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धर्मशाला। शस्त्र लाइसेंस पर अगर यूआईएन (विशिष्ट पहचान नंबर) नंबर नहीं लगाया तो इन्हें अवैध माना जाएगा। इस विशिष्ट पहचान नंबर को लगाने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 होगी। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मस्त राम भारद्वाज ने बताया कि शस्त्र लाइसेंस पर विशिष्ट पहचान नंबर लगाने की तिथि बढ़ा दी गई है। उन्होंने जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों से आग्रह किया है कि जिन्होंने अभी तक अपने लाइसेंस पर विशिष्ट पहचान नंबर (यूआईएन) अंकित नहीं करवाया है, वे 31 मार्च से पहले यह नंबर अपने शस्त्र लाइसेंस पर लगवा लें। ऐसा न करने की स्थिति में इस तिथि के उपरांत वे सभी शस्त्र लाइसेंस जिन पर विशिष्ट पहचान नंबर अंकित नहीं होगा, अवैध माने जाएंगे। यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लिया गया है। जिले के सभी लाइसेंस धारक जिला मुख्यालय धर्मशाला की लाइसेंस शाखा के कमरा नंबर 706 में किसी भी कार्य दिवस को मूल लाइसेंस के साथ उपस्थित होकर विशिष्ट पहचान संख्या लगवाना सुनिश्चित करें।
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