चूरा-पोस्त के साथ पकड़े व्यक्ति को पांच साल कैद
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-3 की अदालत ने सुनाया फैसला
दोषी को दस हजार रुपये जुर्माना भी करना होगा अदा
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। चूरा-पोस्त लेकर जा रहे एक व्यक्ति पर आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने उसे पांच वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-3 ज्योत्सना सुमंत डढ़वाल की अदालत में दोषी को यह सजा सुनाई गई है। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि पुलिस थाना इंदौरा में 19 सितंबर 2012 को चूरा-पोस्त पकड़ने का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस के मुताबिक इस दिन पुलिस पार्टी गांव छन्नी बेली से गांव सूरजपुर के लिए पैदल गश्त करते हुए जा रही थी। इस दौरान रास्ते में करीब साढ़े तीन बजे सन्नी उर्फ नीठा पुत्र सुरजन निवासी छन्नी बेली एक थैला लेकर जा रहा था। सन्नी पुलिस को देखकर वह घबरा गया और भागने लगा। इस पर पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। जब उसके थैले की तलाशी ली गई तो उस में से दो किलो 460 ग्राम चूरा-पोस्त बरामद किया गया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके अदालत में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल दस गवाह पेश किए गए। पुलिस की ओर से उपलब्ध करवाए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी सन्नी को दोषी करार दिया और उसे पांच साल के कारावास के साथ-साथ दस हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा भी सुनाई।