बिना वीजा भारत में रहने पर डेढ़ साल की कैद
जवाली (कांगड़ा)। न्यायाधीश प्रथम श्रेणी जवाली अनीता शर्मा की अदालत ने मंगलवार बिना वीजा के अवैध रूप से रह रही विदेशी महिला को डेढ़ साल कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सरकारी वकील संजय चौहान ने बताया कि जवाली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पांच अक्तूबर 2017 को मावा (जवाली) स्थित शनिदेव मंदिर में दबिश के दौरान बिना वीजा के रह रही विदेशी महिला मोलोसीक वंसा निवासी कुरेशिया को गिरफ्तार किया था। विदेशी महिला के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा था। मंगलवार को जवाली कोर्ट ने सरकारी वकील की दलीलों को सुनने बाद विदेशी महिला को फॉरेनर एक्ट सेक्सन-14 के तहत डेढ़ साल कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।