अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत नाबालिग से दुराचार के दोषी को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 79 हजार जुर्माना भी ठोका है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। सजा जिला एवं सत्र न्यायालय धर्मशाला के विशेष न्यायाधीश राजेश तोमर की अदालत ने सुनाई है। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 2 फरवरी 2014 को दोषी अनिल भारद्वाज पीड़िता के घर गया और एक मोबाइल कंपनी की स्कीम का झांसा देकर पीड़िता को बैंक खाता खोलने के लिए सुजानपुर बुलाया। सुजानपुर से युवक नाबालिग को बस से पहले हमीरपुर फिर शिमला ले गया। वहां शादी का झांसा देकर आरोपी ने दुष्कर्म किया। इसके बाद लड़की को धमकी दी गई। लड़की के परिजनों ने पुलिस थाना लंबागांव में शिकायत दर्ज करवाई। मुकद्दमे की पैरवी उपजिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने की।