बिना साक्ष्यों के लेकर न जाएं अधिक रकम : जिलाधीश
धर्मशाला। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान नकदी, शराब व अन्य प्रलोभन की वस्तुओं का वितरण रिश्वत है तथा इसका लेन-देन एक दंडनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि इसमें एक साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। उपायुक्त ने बताया कि जिले के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में उड़नदस्तों का गठन किया गया है, जो समय-समय पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने सभी से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को चुनाव के दौरान किसी भी सभा क्षेत्र में अधिक मात्रा में नकदी ले जाने की जरूरत पड़ती है तो वह उसकी प्राप्ति का स्रोत और अंतिम उपयोग के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करे।