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फोरलेन प्रभावितों की आपतियों की सुनवाई शुरू

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फोरलेन प्रभावितों की आपत्तियों पर सुनवाई शुरू
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पहले दिन 31 प्रभावितों की आपत्तियों को सुना
अमर उजाला ब्यूरो
नूरपुर (कांगड़ा)। भूमि अधिग्रहण सक्षम प्राधिकरण (एलएसीए) के साथ एसडीएम नूरपुर आबिद हुसैन सादिक ने उपमंडल के तहत प्रस्तावित पठानकोट-मंडी फोरलेन की जद में आने वाले नूरपुर उपमंडल के नौ पटवार सर्किल के प्रभावित लोगों की आपत्तियों की सुनवाई शुरू कर दी है। सुनवाई के पहले दिन कंडवाल और पक्का टियाला पटवार सर्किल के प्रभावित लोगों की 31 आपत्तियों को सुना गया। प्रभावित लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) में अपनी भूमि, घरों, दुकान प्रतिष्ठान और अन्य इमारतों के अधिग्रहण से संबंधित अपनी शिकायतें/आपत्तियां जमा की थीं। एनएच अधिनियम-1956 की धारा-तीन के तहत इन आपत्तियों को सुनने और निपटाने के लिए एसडीएम को जिम्मा सौंपा गया है। एसडीएम नूरपुर आबिद हुसैन ने बताया कि आपत्तियों की सुनवाई के पहले प्रभावित लोगों ने कंडवाल से बौड़ तक जब्बर रिवलेट की तरफ फोर लेन प्रस्तावित करने की मांग की थी, जिससे न सिर्फ उनकी जमीन अधिग्रहण की एवज में दिए जाने वाले मुआवजे में वृद्धि हो रही थी, बल्कि फोरलेन की चौड़ाई भी 28 मीटर तक सिमट रही थी। जबकि, एनएचएआई की ओर से प्रस्तावित फोरलेन की चौड़ाई 45 मीटर तय की गई है। उन्होंने एलएसीए के रूप में सूचित किया कि उन्हें फोरलेन के सर्वेक्षण (अलाइनमेंट) को बदलने के लिए एनएचएआई को आदेश देने का अधिकार नहीं हैं। कुछ ऑब्जेक्टर्स के पास इमारत के आंशिक अधिग्रहण से संबंधित भूमि अधिग्रहण की विशिष्ट समस्याएं हैं या जिनके रिहायशी मकानों का आंशिक हिस्सा फोरलेन की जद में आ रहा है, उसे एनएचएआई के साथ समन्वय में हल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस तरह की विशिष्ट आपत्तियों/शिकायतों को सुलझाने के लिए एनएचएआई के प्रतिनिधि का भी पक्ष सुना गया है। विदित रहे कि एसडीएम को 30 मार्च तक नूरपुर के सभी नौ पटवार सर्किलों से फोरलेन प्रभावित लोगों के आपत्तियां मिली थीं और महीने के अंत तक सभी आपत्तियों को सुना और सुलझाया जाएगा। पांच मई को राजा का बाग पटवार सर्किल के तहत आने वाले फोरलेन प्रभावितों की आपत्तियों की सुनवाई होगी।
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