राजधानी शिमला में नौवीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि युवक छात्रा को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म को अंजाम दिया। छोटा शिमला पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर पोक्सो एक्ट और दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान कपिल कुमार निवासी गांव सिकरेड़ा डाकखाना मीरपुर तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। वह पीड़िता के घर के पास में सैलनू की दुकान में काम करता है।
पुलिस को दी शिकायत में परिजनों ने बताया कि 15 वर्षीय बेटी नौवीं कक्षा में पढ़ती है। पांच नवंबर की शाम को उनकी बेटी बिना बताए घर से बाहर चली गई थी। देर रात तक वह घर नहीं आई तो उन्होंने अपने स्तर पर उसकी तलाश शुरू की लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। सुबह उन्होंने फिर उसकी तलाश की तो सूचना के आधार पर उन्होंने बेटी को विकासनगर से बरामद किया। इस दौरान बेटी ने उन्हें बताया कि आरोपी युवक उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं।
उन्होंने फौरन मामले की सूचना छोटा शिमला पुलिस को दी। पुलिस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और शिकायतकर्ता के बयान दर्ज करने के बाद आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (1) और पोक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले से जुड़े साक्ष्य भी एकत्रित किए जा रहे हैं। आरोपी को बुधवार दोपहर के बाद अदालत के समक्ष पेश किया गया जहां से उसे तीन की रिमांड पर भेज दिया है। एसपी संजीव कुमार गांधी ने बताया कि पुलिस ने शिकायत मिलते ही इस मामले में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में आरोपियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा।