हमीरपुर। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनुलेखा तनवर की अदालत ने मारपीट के दोषी को दो साल कठोर कारावास और चार हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले में अदालत में कुल 10 गवाह पेश हुए। सहायक लोक अभियोजक गीतांजलि भारद्वाज ने इस मामले में अदालत में पैरवी की। जबकि भोरंज थाना के मुख्य आरक्षी सुरेंद्र सिंह ने इस मामले की जांच की। दोषी की पहचान राकेश कुमार गांव बलोखर, डाकघर टाउन भराड़ी, तहसील भोरंज जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। 30 सितंबर 2018 की शाम साढ़े तीन बजे राकेश कुमार ने शिकायतकर्ता सुरेंद्र कुमार पर हथौड़े से वार कर घायल कर दिया था। इस मामले में पुलिस थाना भोरंज में शिकायत दर्ज हुई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन की और मेडिकल रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच पूरी कर हमीरपुर न्यायालय में चालान पेश किया। अदालत ने भादंसं की धारा 323 के अंतर्गत दो साल का कठोर कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। वहीं, भादंसं की धारा 323 के तहत छह माह का कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। जुर्माना न भरने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इन धाराओं में सजाएं एक साथ चलेंगी।