हमीरपुर। जिला सत्र न्यायालय हमीरपुर ने चरस रखने से संबंधित एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल का कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने की।
उन्होंने बताया कि जनवरी 2021 में पुलिस थाना हमीरपुर के तहत गांव मनसुई में गश्त के दौरान पुलिस ने सुनसान जगह पर एक कार को देखा। जब पुलिस वहां पहुंची तो कार सवार कार को स्टार्ट कर वहां से भागने का प्रयास करने लगे लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें दबोच लिया। कार में रवि ठाकुर गांव कोहीं, डाकघर बफड़ी, जिला हमीरपुर और राजीव कुमार गांव चौकड़, डाकघर अग्घार जिला हमीरपुर बैठे हुए थे।
पुलिस ने जब कार की तालाशी ली तो कार से सिरिंज का एक पैकेट और एक सिंरिज में कुछ तरल पदार्थ भरा हुआ बरामद किया। इसके अलावा एक अन्य पैकेट भी बरामद हुआ, जिसमें 7.46 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने रवि और राजीव दोनों को गिरफ्तार का एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया। लंबी छानबीन के बाद पुलिस ने हमीरपुर न्यायालय में चालान पेश किया। इस मामले में कुल 20 गवाह पुलिस की ओर से पेश किए गए। गवाहों के बयान और मौके पर बरामद साक्ष्यों के आधार पर जिला सत्र न्यायधीश विकास भारद्वाज की अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों को दो साल का कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।