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Hamirpur (Himachal) News: खुली सिगरेट बेचने पर दो दुकानदारों को जुर्माना

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हमीरपुर। जिले में कोटपा एक्ट के तहत गठित जिला स्तरीय उड़नदस्ते ने बुधवार को कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय अत्री ने कहा कि औचक निरीक्षण के दौरान कोट क्षेत्र के दो दुकानदारों को खुली सिगरेट एवं बीड़ी की बिक्री निषेध और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के खुदरा व्यापार विनियमन अधिनियम के तहत कुल दस हजार रुपये का जुर्माना किया गया। इसके अलावा कोटपा एक्ट के तहत भी एक चालान करके 600 रुपये का जुर्माना किया। इस उड़नदस्ते में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. अभिषेक ठाकुर, एएसआई प्रकाश चंद और संदीप कुमार भी शामिल रहे। सीएमओ ने कहा कि जिले में इन दोनों अधिनियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है।
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