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Hamirpur (Himachal) News: रोजगार देने के नाम पर ठगी करने पर तीन साल की सजा

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लघु उद्योग कल्याण संघ के नाम पर एक लाख रुपये से अधिक की ठगी
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10,000 रुपये का जुर्माना भी किया
संवाद न्यूज एजेंसी

हमीरपुरा। न्यायाधीश प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-तीन शाविक घई ने आरोपी कृष्ण चंद निवासी गांव मस्याणा जिला हमीरपुर को धारा 420 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है। दोषी को तीन वर्ष का कठोर कारावास तथा 10,000 रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना न चुकाने पर एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
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कृष्ण चंद हिमाचल लघु उद्योग कल्याण संघ का महासचिव था। पुलिस को दी शिकायत में शिकायतकर्ता ने कहा था कि आरोपी ने उसे कल्याण संघ के माध्यम से रोजगार के लुभावने सपने दिखाकर बहकाया और उसकी मेहनत की कमाई हड़प ली। शिकायतकर्ता ने आरोपी व्यक्ति के बहकावे में आकर उसे 1 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया था। आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कई अन्य मामले भी दर्ज हैं, जिनमें आरोप है कि इस कल्याण संघ की आड़ में कृष्ण चंद ने कई लोगों को बेहतर रोजगार के लुभावने सपने दिखाकर ठगा है। कृष्ण को पहले भी इसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका है। मामले की पैरवी अतिरिक्त न्यायवादी हमीरपुर रितिका तेजटा ने की है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए 20 गवाहों की जांच की गई। मामले की जांच पीएसआई ललित महंत ने की। साक्ष्य के निष्कर्ष तथा अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की सुनवाई के पश्चात अदालत ने आरोपी को धारा 420 के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास तथा 10,000 रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना न चुकाने पर एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
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