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Hamirpur (Himachal) News: चिट्टा रखने के दोषियों को 10-10 साल कठोर कारावास की सजा

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हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश हमीरपुर विकास भारद्वाज ने वीरवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में चिट्टा रखने के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी शिवम पटियाल उर्फ काकू पुत्र प्रदीप कुमार निवासी मोहिं व सतीश कुमार पुत्र बृज लाल निवासी झंडी जिला हमीरपुर को यह सजा सुनाई।
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जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण कैद की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 व 29 के तहत सजा सुनाई। मामले की जानकारी देते हुए जिला अटॉर्नी संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि 11 दिसंबर 2020 को पुलिस पार्टी रूटीन गश्त पर थी। सुबह करीब सवा आठ से साढ़े आठ के बीच भोटा-सलूणी हाईवे पर पुलिस पार्टी ने सड़क किनारे एक कार पार्क की हुई देखी, जो भोटा की तरफ खड़ी थी और दोनों व्यक्ति कार के साथ खड़े थे। पुलिस कर्मियों ने दोनों व्यक्तियों को पहचाना, क्योंकि पहले भी उनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज थे। पुलिस पार्टी ने दोनों से वहां खड़े होने का कारण पूछा। इसी बीच वे घबरा गए और जल्दबाजी में कार में बैठ गए। जिला अटॉर्नी ने बताया कि आरोपी सतीश कुमार ड्राइविंग सीट और शिवम पटियाल फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठ गया और वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान उनकी जांच करने पर एक सफेद पॉलिथीन पैकेट ड्राइवर की पिछली सीट कवर पॉकेट से बरामद किया। इसमें 320 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। पुलिस ने सदर पुलिस थाना हमीरपुर में एनडीपीएस एक्ट 21 व 29 के तहत मामला दर्ज कर लिया और केस को अदालत में पेश किया। अदालत ने 28 गवाहों को सुनने के बाद दोनों दोषियों को उपरोक्त सजा सुनाई है।
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