भोरंज (हमीरपुर)। बीपीएल परिवारों के चयन, शामिल और हटाए जाने के मापदंडों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से प्रक्रिया निर्धारित की है। इच्छुक परिवार 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। खंड विकास अधिकारी भोरंज कुलबंत सिंह ने कहा कि ऐसे परिवार, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे ही सदस्य हैं। ऐसे परिवार जिसमें 59 वर्ष की आयु से अधिक के वृद्धजन ही सदस्य हैं। परिवार जिसमें मुखिया में 50 से अधिक विकलांगता हो सहित अन्य कई मानदंड जो पूरा करते हैं, उन्हें बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इच्छुक परिवार जो बीपीएल सूची में शामिल होना चाहते हैं, उनके मुखिया अपने आवेदन पत्र आवश्यक घोषणा पत्र के साथ सहायक साक्ष्य जैसे परिवार रजिस्टर की नकल, विकलांगता प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज पंचायत कार्यालय में 30 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं।