हमीरपुर। न्यायिक दंडाधिकारी हमीरपुर शैविक घई की अदालत ने आरोपी अजय कुमार को दोषी करार देते हुए उसे 19 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। हमीरपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर पांच के रहने वाले अश्वनी ने पुलिस में अजय कुमार के खिलाफ चारदीवारी तोड़ने के आरोप में मामला दर्ज करवाया था। इस पर सुनवाई करते हुए शनिवार को अदालत ने अजय कुमार को दोषी करार देते हुए जुर्माना लगाया है।