फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Hamirpur (Himachal) News: बिना अनुमति निजी भूमि से काटे चीड़ के पेड़, लगेगा जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
बिझड़ी (हमीरपुर)। वन परिक्षेत्र बड़सर के तहत सतरोखा बीट में निजी भूमि में बिना अनुमति के चीड़ के पेड़ों का कटान का मामला सामने आया है। बड़सर क्षेत्र में चीड़ के 50 के करीब पेड़ काटे हैं। यहां विभाग ने डैमेज रिपोर्ट तैयार कर ली है और इसके आधार पर जुर्माना लगेगा।
विज्ञापन


नियमों के मुताबिक निजी भूमि से चीड़ के पांच पेड़ काटे जा सकते हैं लेकिन इस बारे में वन विभाग को सूचित करना जरूरी होता है। काटे गए पेड़ों को आरा मशीन तक ले जाने से पूर्व पटवारी और गार्ड से वेरिफाई करना पड़ता है ताकि यह जानकारी विभाग के संज्ञान में रहे। पांच से अधिक पेड़ काटने के लिए विभाग से अनुमति लेना जरूरी होता है। सतरोखा बीट के तहत लगभग सात परिवारों ने बिना अनुमति के 50 के करीब पेड़ों को विभाग की अनुमति के बिना काटा है। ऐसे में इस मामले में जुर्माना लगना तय है। डीएफओ हमीरपुर राकेश कुमार का कहना है कि बड़सर क्षेत्र में कुछ किसानों ने बिना स्वीकृति के चीड़ के पेड़ काटे थे। डैमेज रिपोर्ट तैयार कर ली गई। उसके आधार पर जुर्माना लगेगा।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें