हमीरपुर। एसीजीएम हमीरपुर रवि की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 1,30,000 के चेक को ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता भूपेंद्र कुमार निवासी सुजानपुर ने वर्ष 2018 में अदालत ने केस दायर किया था। इसमें उन्होंने पंकज कुमार निवासी सुजानपुर को उधार देने के बाद लौटाए गए चेक के बाउंस होने के आरोप लगाए थे। मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने शिकायतकर्ता के दावों को सही ठहराते हुए आरोपी दोषी करार दिया है। संवाद