एसीजेएम हमीरपुर ने अश्लील हरकतें करने के दोषी को एक साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एसीजेएम गुरमीत कौर ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए एक और चार, 341, 452 और 323 के तहत सजा सुनाई है।
सहायक न्यायवादी कुलभूषण अवस्थी ने बताया कि 14 अगस्त 2015 को एक लड़की ने पुलिस चौकी भोटा में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह क्लास लगाने कंप्यूटर संस्थान जा रही थी। इस दौरान उसी के गांव के चमेल सिंह ने उसका रास्ता रोका और उसके साथ अश्लील हरकतें की।
जब उसने इसका विरोध किया तो चमेल सिंह ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। इसकी शिकायत लड़की ने अपनी दादी और वार्ड सदस्य से की तो उसने उन दोनों के साथ भी मारपीट की। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस चौकी में दर्ज करवाई और मामला न्यायालय पहुंचा।
यहां वीरवार को एसीजेएम गुरमीत कौर ने चमेल सिंह को दोषी करार देते हुए धारा 353ए एक के तहत एक साल कठोर कारावास, धारा 341 के तहत तीन माह की सजा, धारा 452 के तहत छह माह और धारा 323 के तहत तीन माह की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
मामले में सरकार ने कुल नौ गवाह पेश किए। मामले की छानबीन एएसआई देवराज और पैरवी सहायक जिला न्यायवादी कुलभूषण अवस्थी ने की है।