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20 शहरों से आने वाले लोगों को होना पड़ेगा संस्थागत क्वारंटीन

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हमीरपुर। जिला में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए निर्धारित क्वारंटीन के नियमों में आंशिक संशोधन किया गया है। जिलाधीश हरिकेश मीणा के नए आदेशों के अनुसार अब देश के अन्य राज्यों के 20 शहरों से आने वाले लोगों को 14 दिन तक संस्थागत क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इन शहरों की नई सूची में दिल्ली के सभी जिलों का क्षेत्र, मुंबई, चेन्नई, थाने, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद, बंगलूरू अर्बन, पालघर, कोलकाता, औरंगाबाद, चेंगलपट्टु, सूरत, रायगढ़, गुरुग्राम, नासिक, थिरुवल्लूर, रंगा रेड्डी, मदुरई और फरीदाबाद शामिल हैं। जिलाधीश ने कहा कि इन शहरों से आने वाले सभी लोग अनिवार्य रूप से 14 दिन तक संस्थागत क्वारंटीन में रखे जाएंगे। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
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