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Hamirpur (Himachal) News: पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास

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हमीरपुर। पत्नी की हत्या के आरोपी पति को हमीरपुर न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश गौरव महाजन की अदालत ने दोषी को कारावास के अलावा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। दोषी की पहचान सुमित पुत्र भूपेंद्र सिंह गांव दयार, भोटी काॅलोनी शमशी, तहसील भुंतर जिला कुल्लू के रूप में हुई है। इस मामले में न्यायालय में कुल 32 गवाह पेश हुए। गवाहों के बयान और प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी करार दिया है।
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कुशल चंद नामक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दी थी कि हमीरपुर स्थित भुट्टिको के शोरूम में सेल्समैन के पद पर सेवारत महिला कर्मचारी हमीरपुर के वार्ड नंबर दस गोड़ा में रहती थीं। 9 अक्तूबर 2019 को महिला को उसके आवास में मृत पाया गया था। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तत्कालीन एसएचओ हमीरपुर संजीव गौतम ने मामले की तफ्तीश की तो पाया कि हत्या से पूर्व 8 अक्तूबर 2019 की रात महिला का पति सुमित कुल्लू से यहां आया था, जो हत्या के बाद यहां से फरार हो गया।

मृतक महिला के शव का हमीरपुर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत गला घोंटने की वजह से हुई पाई गई। पुलिस ने जांच के दौरान हत्या से जुड़े अन्य साक्ष्य भी जुटाए। जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया गया। न्यायालय ने शुक्रवार को मृतक महिला के पति को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी राहुल चोपड़ा ने अदालत में इस मामले की पैरवी की।
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