हमीरपुर। हमीरपुर जिला में कर्फ्यू में छूट की अवधि एक घंटा बढ़ा दी गई है। नए आदेशों के तहत अब सुबह आठ बजे से शाम 4 बजे तक रियायत मिलेगी। इससे पूर्व सुबह आठ बजे से शाम तीन बजे तक कर्फ्यू में ढील मिलती थी। जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। कंटेनमेंट/बफर जोन में यह आदेश लागू नहीं होंगे। आदेशों के अनुसार 20 मई से जिले में सभी अनुज्ञा प्राप्त दुकानें प्रात: 8.00 बजे से दोपहर बाद 4.00 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें पूर्ववत जारी रहेंगी। हालांकि, कंटेनमेंट एवं बफर जोन में यह आदेश मान्य नहीं होंगे।