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चरस रखने के दोषियों को 12 साल कारावास

Tue, 07 Feb 2017 12:08 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हमीरपुर
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court - फोटो : demo pics
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जिला एवं सत्र न्यायालय ने चरस के साथ पकड़े दो दोषियों को 12 साल कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोनों को 6-6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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दोनों दोषियों से अप्रैल 2015 में जाहू में नाकाबंदी के दौरान डेढ़ किलो चरस बरामद की गई थी। जिला न्यायवादी चंद्रशेखर ने कहा कि 25 अप्रैल 2015 को भोरंज पुलिस ने जाहू में नाकाबंदी की थी।

इस दौरान पुलिस ने एक कार को तलाशी के लिए रोका। कार में राहुल कुमार और राज कौर निवासी मोगा, पंजाब सवार थे। इनकी कार की तलाशी ली गई तो कार से डेढ़ किलो चरस बरामद हुई।
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पुलिस ने चरस को जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मामला न्यायालय में पहुंचा। यहां सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोनों को दोषी करार देते हुए 12 साल का कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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मामले में अभियोजन की तरफ से 16 गवाह पेश किए गए।
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