सीजेएम कोर्ट हमीरपुर ने धोखाधड़ी के दोषियों को में से एक को छह महीने जबकि दूसरे को एक माह की सजा सुनाई है।
उप जिला न्यायवादी अनुज शर्मा ने बताया कि 13 अगस्त 2009 को पंजाब नेशनल बैंक हमीरपुर के सर्कल हेड एएस गुप्ता ने पुलिस थाना हमीरपुर में आईपीसी की धारा 420, 406, 120बी के तहत संजय कुमार चोपड़ा, कांता देवी, मनोहर लाल और बैंक मैनेजर मनमोहन गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था।
उन्होंने कहा कि संजय कुमार पुत्र मनोहर लाल निवासी बाड़ी फरनोल ने पीएनबी बैंक की शाखा धनेड़ से मकान बनाने के लिए 3.40 लाख रुपये का ऋण लिया। मकान बनाने के लिए संजय कुमार ने जो जमीन बैंक के नाम गिरवी रखी, उस पर संजय चोपड़ा ने कोई मकान नहीं बनाया।
इसके चलते पुलिस ने संजय चोपड़ा, पूर्व बैंक मैनेजर मनमोहन गुप्ता सहित दो गवाहों कांता देवी और मनोहर लाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया।
सोमवार को सीजेएम कोर्ट के जज अभय मंडियाल ने पूर्व बैंक मैनेजर मनमोहन गुप्ता को दोषी करार देते हुए छह माह कैद की सजा सुनाई जबकि संजय चोपड़ा पुत्र मनोहर लाल को एक माह की सजा सुनाई है।
मामले की छानबीन एएसआई खेम चंद ने की जबकि मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी अनुज शर्मा ने की।