एसीजेएम हमीरपुर की अदालत ने छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी सुरेंद्र कुमार को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को दो साल का कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत ने यह सजा दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 506 (2) के तहत सुनाई। दोषी सुरेंद्र कुमार निवासी कंगरी की भाभी ने पुलिस थाना सुजानपुर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 19 जुलाई 2013 को सुरेंद्र कुमार ने उसके साथ छेड़छाड़ की।
साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर सात सितंबर 2013 को मामला दर्ज किया। मामला न्यायालय पहुंचा।
यहां एसीजेएम ने सुरेंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए धारा 354 के तहत दो साल का कारावास और 500 रुपये जुर्माना, धारा 506 (2) के तहत दो साल की सजा और 500 रुपये जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
इस मामले की छानबीन पीएसओ किरण बाला ने की जबकि पैरवी एडीए सतीश राठौर ने की।