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दुष्कर्म के दोषी को दस साल कठोर कारावास, 13 हजार जुर्माना

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हमीरपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 13 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पदम सिंह ठाकुर की अदालत ने दोषी चंचल देव गांव भोगों डाकघर नगरोटा गाजियां तहसील भोरंज जिला हमीरपुर के खिलाफ जुर्म साबित होने पर धारा 343 आईपीसी में तीन साल कठोर कारावास और तीन हजार जुर्माना और पोक्सो एक्ट में 10 साल कठोर कारावास और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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पीड़ित लड़की की माता की ओर से 30 मई 2017 को स्थानीय थाने में अपनी नाबालिग लड़की को उपरोक्त दोषी की ओर से भगाए जाने के बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस पर थाने में मुकद्दमा दर्ज हुआ। मुकद्दमे की तफ्तीश एएसआई चमन लाल ने की। तफ्तीश के दौरान पीड़ित लड़की को 10 जून 2018 को दोषी के साथ बरामद किया गया। दोषी इसे शादी का झांसा देकर अपने साथ भगाकर हरिद्वार ले गया था। जहां पर उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। दोषी के खिलाफ जुर्म साबित होने पर उसे सजा सुनाई गई है। मुकदमे की तफ्तीश पुलिस विभाग के एएसआई चमन लाल ने की।
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