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पड़ोसी महिला को जबरन कमरे में बंद करने पर एक साल की कैद

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हमीरपुर। पड़ोसन को नाजायज तौर पर कमरे में बंद करने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायाधीश गौरव चौधरी की अदालत ने दोषी को एक साल के साधारण कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी अंशुल रत्न ने कहा कि 16 दिसंबर 2013 को निर्मला चौहान पत्नी रमेश चौहान निवासी वार्ड-9 हमीरपुर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके पड़ोसी उधम सिंह ने अपने मकान के पिलर उनकी बाउंड्री पर लगाने शुरू कर दिए। इस पर उसने काम पर लगे मिस्त्रियों को निर्माण कार्य बंद करने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माने।
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इस दौरान उधम सिंह का लड़का रवि कुमार मौके पर आया और महिला को मौके से खींचकर ले गया और अपने घर में नाजायज तौर पर बंद कर दरवाजे को कुंडी लगा दी। दोषी ने महिला को करीब 35 मिनट तक कमरे में बंद रखा। इस पर थाना हमीरपुर में मुकद्दमा दर्ज हुआ और मुकद्दमे की तफ्तीश मुख्य आरक्षी प्रकाश चंद ने की। मुकद्दमे की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी अंशुल रत्न ने की। सरकार की ओर से इस मुकद्दमे में छह गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोष सिद्ध होने पर रवि कुमार पुत्र उधम सिंह निवासी वार्ड-9 हमीरपुर को एक साल के साधारण कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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