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चरस रखने के दोषी को तीन साल की जेल, 30 हजार जुर्माना

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हमीरपुर। जिले में 312 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर ने दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का कठोर कारावास और 30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा आरोपी को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 में 2000 रुपये और धारा 196 में 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भुगतने की दशा में दोषी को क्रमश: 15 व सात दिन का अतिरिक्त कारावास होगा। पुलिस थाना सुजानपुर के तहत 11 फरवरी 2019 को पुलिस ने प्रदीप कुमार निवासी लाहड़ कोटली डाकघर गुनेहर तहसील बैजनाथ जिला कांगड़ा से 312 ग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस अधीक्षक अर्जित सेन ठाकुर ने कहा कि शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में जुर्म साबित होने पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत दोषी को तीन वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं मोटर वाहन अधिनियम के तहत भी आरोपी को जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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