हमीरपुर। उत्तर भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ सिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में चैत्र मेले 14 मार्च से 13 अप्रैल तक आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवधि के दौरान मेले में किसी भी प्रकार के गैर कानूनी एवं लोक उपद्रव इत्यादि को रोकने के लिए आपराधिक प्रक्रिया दंड संहिता की धारा 133 की उप धारा ए तथा बी के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसडीएम बड़सर प्रदीप कुमार ने आदेश पारित किए हैं। आदेशानुसार मेले के दौरान न्यास कैंटीन नंबर-1 से कैंटीन नंबर-2 तक, मंदिर परिसर और लंगर परिसर में किसी भी प्रकार के ढोल, नगाड़े, बैंड-बाजे आदि पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी निजी लंगर, मंदिर अधिकारी दियोटसिद्ध की अनुमति के बिना नहीं लगाया जाएगा।