हमीरपुर। प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन हमीरपुर न्यायाधीश शाविक घई की अदालत ने महिला से छेड़छाड़ के मामले में फैसला सुनाया है। आरोपी रूप लाल उर्फ निक्कू निवासी गांव जाखू, डाकघर जंगल बेरी, तहसील सुजानपुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 452 और 354 के तहत दोषी करार दिया गया है।
आरोपी को 1 साल की सजा और 10000 जुर्माना की सजा सुनाई गई है। 24 जून 2016 को आरोपी पीड़िता के घर जाखू में जबरदस्ती जा घुसा और उससे छेड़छाड़ करना आरंभ कर दी। इसका विरोध जताते हुए उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद उसका पति वहां आ पहुंचा। बाद में इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस थाना सुजानपुर में एफआईआर संख्या 54/2016 के तहत दर्ज करवाई। इस केस की तफ्तीश से एएसआई जयचंद और हेड कांस्टेबल मनोज परमार ने की थी। सहायक लोक अभियोजक रीतिका तेजटा ने इस मामले की न्यायालय में पैरवी की है।