फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Hamirpur (Himachal) News: लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में आरोपी दोषी करार, दो साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
हमीरपुर। न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक हमीरपुर विशाल बमनोत्रा की अदालत ने अगस्त 2016 के एक लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी अनिल कुमार पुत्र हरनाम सिंह निवासी घुमारी, डाकघर लगमनवी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) को भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337 और 338 में 2 साल की सजा और 2000 रुपये का जुर्माना किया है। 11 अगस्त 2016 को अनिल कुमार ने लापरवाही से ड्राइविंग करते हुए शिकायतकर्ता की गाड़ी को टक्कर मारी थी। हादसे में उनको और गाड़ी में सवार लोगों को गंभीर चोटें आई थीं। भोरंज थाना में इस बाबत केस दर्ज हुआ था। 13 लोगों की गवाही के बाद मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। इस केस की पैरवी सहायक लोक अभियोजक विशाल दीपक ने की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें