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बाल मजदूरी करवाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई : उपायुक्त

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बाल मजदूरी करवाने वालों पर होगी कार्रवाई : डीसी
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बाल श्रम उन्मूलन कार्य दल समिति की बैठक में बोले जिलाधीश
अमर उजाला ब्यूरो
हमीरपुर। बाल एवं यौवनोन्मुख श्रम (निषेध एवं नियंत्रण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत बाल श्रम उन्मूलन के लिए गठित जिला स्तरीय कार्य दल समिति की बैठक उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में वीरवार को हुई। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी रोजगार में नियोजित नहीं किया जा सकता है। यदि कानून की अवहेलना करते हुए कोई संस्थान पकड़ा जाता है तो उसके मालिक या प्रबंधक को दो वर्ष तक की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों का इस अधिनियम के तहत निरीक्षक नियुक्त किया गया है। बैठक में उपस्थित तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बाल एवं किशोर अधिनियम के प्रावधानों को जिले में सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करें। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि बाल श्रमिकों को नियोजित न किया जाए और यदि कोई संस्थान या व्यक्ति बाल श्रम करवाते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को भी आदेश दिए कि इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाएं और ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाए जहां बाल श्रमिक होने की संभावना हो। बैठक में श्रम अधिकारी प्यारे लाल साहू ने बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के बारे में विस्तृत जानकारी उपस्थित सदस्यों एवं अधिकारियों को दी।
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