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धर्मशाला छात्रा मौत मामला: पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की रैगिंग मामले की स्टेटस रिपोर्ट, जानें विस्तार से

Thu, 15 Jan 2026 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला।

सार

बुधवार को धर्मशाला कॉलेज की छात्रा मौत मामले में पुलिस ने  रैगिंग से जुड़े मामले की स्टेटस रिपोर्ट धर्मशाला न्यायालय में प्रस्तुत की। पढ़ें पूरी खबर...
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राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला की छात्रा की मौत के मामले समेत उसके साथ रैगिंग और यौन उत्पीड़न मामले की जांच पुलिस ने तेज कर दी है। बुधवार को मकर संक्रांति पर स्थानीय अवकाश होने के बावजूद डीएसपी निशा कुमारी पुलिस थाना पहुंचीं। उन्होंने जांच अधिकारी से अब तक की कार्रवाई की विस्तृत जानकारी ली और प्रत्येक पहलू की गहनता से जांच कर तथ्यपरक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।

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इसी बीच, पुलिस ने रैगिंग से जुड़े मामले की स्टेटस रिपोर्ट धर्मशाला न्यायालय में प्रस्तुत की। कॉलेज की चार छात्राओं पर मारपीट का आरोप है। रिपोर्ट के अवलोकन के बाद न्यायालय ने चार आरोपियों में दो छात्राओं की अंतरिम जमानत अवधि 17 जनवरी तक बढ़ा दी है। जांच के तहत पीड़िता और एक आरोपी छात्रा के मोबाइल फोन से डिजिटल साक्ष्य जुटाए जा चुके हैं। अब पुलिस तीन अन्य आरोपी छात्राओं और आरोपी प्रोफेसर के मोबाइल फोन को भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजेगी। बुधवार शाम तक कुछ आरोपियों के मोबाइल फोन पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं।

छात्रा की बीमारी, उसके कारणों, उपचार प्रक्रिया और मौत के वास्तविक कारणों को लेकर मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट तीन दिन बाद सोमवार को पुलिस को मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट मिलने के बाद मामले की गुत्थी काफी हद तक सुलझने की उम्मीद जताई जा रही है। डीआईजी सौम्या सांबशिवन ने कहा कि मेडिकल बोर्ड सोमवार तक रिपोर्ट पुलिस को सौंपेगा। पुलिस इस मामले की निष्पक्ष और पेशेवर तरीके से जांच कर रही है।
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आरोपी सहायक आचार्य 17 तक जमानत पर
छात्रा की मौत, रैगिंग और यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर सहायक आचार्य और चार छात्राओं समेत कुल पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। काॅलेज के सहायक आचार्य पर छात्रा का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। छात्राओं पर रैगिंग का आरोप है। यौन उत्पीड़न मामले की स्टेटस रिपोर्ट पुलिस गत दिवस न्यायालय में दाखिल कर चुकी है, जिसके आधार पर आरोपी कॉलेज शिक्षक की अंतरिम जमानत की अवधि भी 17 जनवरी तक बढ़ाई गई है।
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