चंबा। मैहला पुल से जालपा माता मंदिर तक 21 से 24 सितंबर तक वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। एसडीएम चंबा प्रियांशु खाती ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते यह निर्देश जारी किए हैं।
इस मार्ग से सभी प्रकार के हल्के वाहन, मोटरसाइकिल और स्कूटर आदि के परिचालन को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।
अधिसूचना में कहा गया है कि मैहला पुल से जालपा माता मंदिर मैहला तक इंटरलॉकिंग टाइलें लगाने का कार्य शुरू किया जाना है। इसके लिए खंड विकास अधिकारी ने सूचित किया है। साथ ही इस मार्ग पर हल्के और दो पहिए वाहनों का परिचालन बंद करने का आग्रह भी किया गया है। इसके मद्देनजर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है, जिससे इंटरलॉकिंग टाइलें बिछाने का कार्य बेहतर तरीके से करवाया जा सके। हालांकि, जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि आपातकालीन एवं आवश्यक आपूर्ति सेवाओं में तैनात वाहनों के परिचालन की अनुमति होगी। यह आदेश 21 से प्रभावी होंगे और 24 सितंबर तक लागू रहेंगे।
गौरतलब है कि इस मार्ग की हालत काफी खस्ता है। खंड विकास कार्यालय की ओर से मार्ग को चकाचक करने के इंटरलाॅक टाइलें डाली जाएंगी। इससे मार्ग की हालत में सुधार होगा। लोगों को भी परेशानियां नहीं उठानी पड़ेंगी। एसडीएम प्रियांशु खाती ने बताया कि इस कार्य के लिए 21 से 24 सितंबर तक वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। आपातकालीन स्थिति में यह आदेश मान्य नहीं होंगे।