चंबा। कृषि उपज मंडी समिति चंबा के अध्यक्ष ललित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2014 की अधिसूचना को निरस्त किए जाने के उपरांत अब मंडी क्षेत्र के बाहर बेची जाने वाली सब्जियों एवं फलों पर भी नियमानुसार बाजार शुल्क लगाया जा सकेगा। यह निर्णय प्रदेश के किसानों, आढ़तियों एवं मंडी संचालकों के हितों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में मंडी यार्ड के बाहर कृषि उपज की बिक्री पर बाजार शुल्क में दी गई छूट के कारण बाहरी राज्यों से आने वाले अनेक व्यापारी बिना शुल्क अदा किए सीधे उपभोक्ताओं को फल एवं सब्जियां बेच रहे थे, जिससे स्थानीय कृषकों एवं लाइसेंसधारक व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। मंडी यार्ड की व्यवस्था एवं राजस्व पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उन्होंने बताया कि नवीन अधिसूचना लागू होने के बाद कृषि उपज मंडी समिति चंबा की ओर से अधिसूचित वस्तुओं पर नियमानुसार बाजार शुल्क की वसूली सुनिश्चित की जाएगी। लाइसेंसधारक व्यापारियों से निर्धारित प्रतिशत के अनुसार शुल्क लिया जाएगा। बिना लाइसेंस व्यापार करने वालों से नियमानुसार दंडात्मक शुल्क भी वसूला जाएगा। इसके लिए चेकपोस्टों एवं अधिसूचित क्षेत्रों में विशेष निगरानी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने समस्त व्यापारियों और किसानों से आग्रह किया है कि वे मंडी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए अपने व्यापार का पंजीकरण एवं शुल्क अदायगी सुनिश्चित करें।