140 वाहन चालकों से वसूला दो लाख 37 हजार जुर्माना
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष चंद्र भसीन की प्री-लोक अदालत में पेश हुए मामले
60 लोग कोर्ट में नहीं हुए पेश, समन जारी कर अदालत में पेश होने के दिए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष चंद्र भसीन की प्री-लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के करीब 200 चालान पेश हुए। इनमें 140 चालान के तहत दो लाख 37000 रुपये का जुर्माना वाहन चालकों से वसूला गया। साथ ही वाहन चालकों को पुन: पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई को लेकर भी चेताया गया।
यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार की ओर से चालान की राशि को भी बढ़ाया गया। चालान होने की सूरत में वाहन चालक कई मौके पर चालान भुगत लेते हैं तो कई न्यायालय में ही चालान भरते हैं। इसी क्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष चंद्र भसीन चंबा की प्री-लोक अदालत में 200 चालान प्रस्तुत किए गए। इनमें करीब 140 चालानों के तहत वाहन चालकों से जुर्माना राशि वसूली गई। बता दें कि न्यायालय की ओर से 200 मामलों में समन जारी किए गए थे। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष चंद्र भसीन की प्री-लोक अदालत में पेश होने की निर्देश जारी किए थे। इसके बाद भी करीब 60 लोग अदालत में प्रस्तुत नहीं हुए हैं, उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने को लेकर समन जारी किए गए। गौर रहे कि प्री-लोक अदालत में लोगों की सहमति से ही मामलों का निपटान किया जाता है।