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Chamba News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष कैद

Sat, 22 Jul 2023 10:56 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
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चंबा। स्पेशल जज चंबा पीआर पहाड़िया की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को पोक्सो एक्ट की धारा-4 के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 506 के तहत भी दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जुर्माना न भरने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहालिया ने की। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पीड़ित नाबालिग गोशाला में बकरियां बांधने गई थीं। इसी दौरान आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। लोकलाज के भय से पीड़िता ने यह बात किसी को नहीं बताई। इस घटना के छह माह बाद दोबारा आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसी बीच पीड़िता अपनी बहन के घर चली गई जहां अचानक उसके पेट में दर्द हुआ। इस पर पीड़िता ने अपनी बहन को घटना के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। अदालत में 17 गवाहों को पेश किया गया जिसके बाद अदालत ने उसे आरोपी करार देते हुए अहम फैसला सुनाया।
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