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Chamba News: चेक बाउंस मामले में सुनाई गई सजा पर लगाई मुहर

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शिमला। जिला अदालत चक्कर ने चेक बाउंस मामले में सुनाई गई सजा पर अपनी मुहर लगा दी है। सत्र न्यायाधीश भूपेश शर्मा ने घणाहट्टी के वीरेंद्र शर्मा की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया। वीरेंद्र शर्मा को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिमला ने एक वर्ष का कारावास और 20 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए थे। दोषी ने इस निर्णय को अपील के माध्यम से सत्र न्यायाधीश शिमला के समक्ष चुनौती दी। शिकायतकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि दोषी ने उससे घर के निर्माण के लिए 25 लाख रुपये उधार लिए थे। वायदे के मुताबिक उसने शिकायतकर्ता को 15 लाख रुपये का चेक दिया। शिकायतकर्ता की ओर से चेक को बैंक में जमा करवाने पर यह बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने पर कंपनी ने दोषी के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिमला की अदालत में शिकायत दर्ज करवाई। गवाहों के बयान और दस्तावेजों के आधार पर निचली अदालत ने पाया कि दोषी ने कंपनी को गुमराह करने के इरादे से चेक जारी किया था। अदालत ने वीरेंद्र शर्मा को चेक बाउंस मामले में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई थी। ब्यूरो
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