चंबा मे प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल में व्यवस्थ?
- फोटो : Chamba
चंबा। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित चंबा प्रवास को लेकर जिला दंडाधिकारी डीसी राणा ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिले में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान करने और प्रवासी श्रमिकों की पूर्ववृत्त पहचान सत्यापित करने के लिए जनहित में आदेश जारी किए हैं। आदेश 14 अक्टूबर तक लागू रहेंगे।
जिला दंडाधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के प्रस्तावित चंबा प्रवास को लेकर किसी भी अप्रिय घटना से एहतियातन पुलिस अधीक्षक की ओर से सूचित किए जाने पर आगामी 6 दिनों (14 अक्टूबर) तक धारा 144 के तहत विभिन्न प्रावधानों को लागू किया गया है।
जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि इस दौरान किसी भी व्यक्ति को आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, विस्फोटक और धारदार हथियार या वस्तुओं को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ कोई भी नियोक्ता, ठेकेदार, व्यापारी चंबा जिले का दौरा करने वाले किसी भी प्रवासी मजदूर को छोटे अनौपचारिक नौकरी या सेवाओं या ठेका श्रम में तब तक नहीं लगाएगा, जब तक ऐसे प्रवासी मजदूर ने अपने पूर्ववृत्त की पहचान और सत्यापन के लिए संबंधित पुलिस थाना में पास पोर्ट साइज की तस्वीर के साथ अपना विवरण प्रस्तुत नहीं किया हो। जिले के सभी एसडीएम ऐसे व्यक्तियों की निगरानी और नियमित रूप से समीक्षा करने को भी निर्देशित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि सभी धार्मिक संस्थानों, पूजा स्थलों, परिसरों में ऐसे व्यक्तियों को बिना संबंधित थाना में पंजीकरण के बिना ठहरने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा उन्हें ठहरने वाले सभी व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य होगा। जिले की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार के ड्रोन, पैराग्लाइडर्स और पैरासेलिंग उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेंगे। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उल्लंघन की अवस्था में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।