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Chamba News: बिना फिटनेस और पासिंग सड़क पर दौड़ रही निजी स्कूल की बस जब्त

Fri, 03 May 2024 10:16 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
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चंबा में स्कूल बस के निरीक्षण के दौरान आरटीओ और टीम।संवाद
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चंबा। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने फिटनेस, पासिंग और इंश्योरेंस के बिना सड़क पर दौड़ रही निजी स्कूल की बस जब्त कर ली है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
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क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की अगुवाई में टीम ने तेलका क्षेत्र में दबिश दी। निजी स्कूल प्रबंधन विद्यार्थियों की जिंदगी को खतरे में डालकर बिना दस्तावेज खस्ताहाल बस को चला रहा था। इस कार्रवाई के बाद स्कूल प्रबंधन के भी हाथ-पांव फूल गए हैं। अब स्कूल प्रबंधन को बस छुड़ाने के लिए पहले सभी टैक्स भरने होंगे। इसके बाद क्षेत्रीय परिवहन विभाग की ओर से लगाई जाने वाली 25 से 30 हजार की पेनल्टी भरनी होगी। इसके बाद परिवहन विभाग से बस को पास करवाने के बाद ही स्कूल बस को सड़क पर चलाया जा सकता है।
इस दौरान टीम ने एक अन्य निजी स्कूल का भी निरीक्षण किया। स्कूल में बसों समेत अन्य दस्तावेज और बच्चों की सुरक्षा के लिए तय इंतजाम पुख्ता पाए गए। विभाग ने साफ किया है कि स्कूली बसों की जांच का यह क्रम भविष्य में भी जारी रखा जाएगा, जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा को दरकिनार करने वालों पर नकेल कसी जा सके। ऊना जिले में हाल ही में निजी स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने और एक अन्य मामले में स्कूल बस से गिरकर बच्ची की मौत मामले के बाद जिले में भी परिवहन विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग अभी तक जिले में 68 स्कूल बसों की जांच कर चुका है।
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तेलका में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चंबा की अगुवाई में टीम ने निजी स्कूल की बस रोका और चालक-परिचालक से जरूरी दस्तावेज मांगे। चालक-परिचालकों ने दस्तावेज दिखाए तो इनमें बस की फिटनेस खत्म हो चुकी थी। पासिंग डेट होने और इंश्योरेंस भी खत्म हो गई थी। आरटीओ ने इस स्कूल बस को जब्त कर तेलका पुलिस चौकी के हवाले कर दिया है।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राम प्रकाश ने बताया कि गुप्त सूचना पर टीम ने पासिंग, फिटनेस और इंश्योरेंस के बिना सड़क पर दौड़ाई जा रही निजी स्कूल बस जब्त की है। विद्यार्थियों के जीवन से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी टैक्स अदा देने और विभाग की ओर से लगाई जाने वाली 25 से 30 हजार रुपये पेनल्टी भरने के बाद भी बिना पासिंग यह बस सड़क पर बस नहीं दौड़ सकेगी। बस की पासिंग करवाने के बाद ही विभाग बस को सड़क पर चलाने की अनुमति देगा।
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