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मतदान दिवस पर रहेगा सवेतन अवकाश : उपायुक्त

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चंबा। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के दृष्टिगत मतदान वाले दिन 26, 28 और 30 मई को राज्य सरकार ने सवेतन अवकाश घोषित किया है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इन तिथियों पर सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। साथ में उन्होंने यह भी बताया कि मतदान वाले दिन संबंधित पंचायत क्षेत्रों में स्थित दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। यह दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी सवेतन अवकाश होगा तथा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1181 की धारा 25 के अंतर्गत भी मान्य होगा। राज्य के विभिन्न स्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को संबंधित पीठासीन अधिकारी की ओर से जारी मतदान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा प्रदान की जाएगी।
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